mukhyamantri kanya vivah yojana mp | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन | Madhya Pradesh Vivah Portal | मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल |Kanya Vivah Yojana MP Apply
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों (Poor destitute, poor, needy families ) की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करने के लिए किया गया है | इस Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2021 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित ,निर्धन ,जरुरत मंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओ /तलाकशुदा महिलाओ की शादी (Marriage of daughters / widowed women / divorced women ) के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता (Financial assistance of Rs 51 thousand ) प्रदान करेगी | इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओ पर भी मध्य प्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी |
Kanya Vivah Yojana MP 2021
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक(Daughter should be 18 years of age or more at the time of marriage ) होनी चाहिए तथा जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी (Boy must be 21 years of age or older ) चाहिए | तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है | Kanya Vivah Yojana MP 2021 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल (Samagra Portal ) पर रजिस्टर्ड होना चाहिए | इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा |

MP Kanya Vivah Scheme 2021 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
शुरू की गयी | वर्ष 2016 |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमज़ोर |
सहायता धनराशि | 51000 रूपये |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2021 Apply
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते है वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है | इस Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2021 के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी | इसलिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | इस योजना का लाभ आदिवासी अचलो में प्रचलित विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी दिया जायेगा |
सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि
- नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना के लिए 43000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
- इस योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए 5000 रूपये खर्च किया जायेगा |
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
- इस तरह कुल 51 ,000 रूपये की धनराशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जायेगे |
MP Kanya Vivah Scheme 2021 की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- Kanya Vivah Yojana MP के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए |
- लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो |
मध्य प्रदेश कन्या शादी योजना 2021 के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र कोड
- गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की Official Website पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा | इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,आयु आदि भरनी होगी |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा | लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
यदि आप MP Kanya Vivah Scheme 2021 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा | एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा | इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा |

टोल फ्री नंबर
अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है।
- सी.एम. हेल्पलाइन :181
- निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
- केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाईन: 1800 233 5956
Helpline/Helpdesk Details
- Sanket Bhondve (IAS)
Mission Director
Directorate of Social Justice
सामाजिक न्याय संचालनालय
1250, Tulsi Nagar
1250, तुलसीनगर भोपाल (मध्य्प्रदेश)
Bhopal (M.P.)
फोन 0755- 2556916 फेक्स 2552665