Uttar Pradesh Shramik Panjikaran | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online | कैसे बनाये कार्ड
सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सभी श्रमिकों तक पहुंच सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीकरण आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से श्रमिक पंजीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि श्रमिक पंजीकरण क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप UP Shramik Panjikaran से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Shramik Panjikaran 2021- श्रमिक पंजीकरण कैसे करें
यूपी सरकार ने श्रमिक पंजीकरण योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत किया जाएगा। इन पंजीकृत मजदूरों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। Shramik Panjikaran 2020 के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। यह आर्थिक सहायता मजदूरों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹12000 से लेकर ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी श्रमिकों को अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर करवाना होगा। आवेदन करवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष है।
कौन कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है
- बिल्डिंग का कार्य करने वाले
- कुआ खोदने वाले
- छप्पर छानेवाले
- कारपेंटर का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री
- लोहार
- प्लम्बर
- सड़क निर्माण करने वाले
- इलेक्ट्रिक वाले
- पुताई करने वाले
- हतोड़ा चलानेवाले
- मोजेक पोलिश
- चट्टान तोड़ने वाले
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले
- लेखाकार का काम करने वाले
- बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
- खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
- इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
- सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
- चुना बनाने का काम करने वाले
श्रमिक पंजीकरण कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके का पालन करे और सभी सरकारी योजना का लाभ उठाये |
प्रथम चरण
- सर्वप्रथम आवेदक को श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी |
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक दिखाई देगा | फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
- फिर आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुल जाएगी | इसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़े और फिर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
- अगर आप नए यूज़र हो तो Register Now बटन पर क्लिक करना होगा फिर New Registration पर क्लिक करना होगा | दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरे और फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाये |

- इसके पश्चात् यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करे | अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन ,नवीनीकरण ,वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का उपयोग कर सकते है | सबसे पहले एक्ट का चयन करे कर पंजीकरण पर क्लिक करे |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर दिए गए निर्देश पढ़े और ‘I Have Read All Instruction Carefully ‘पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक करे |
द्वितीय चरण
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सेव करे | सुरक्षित आवेदन पर जाकर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते है | अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको सम्पादित कर सकते है और ज़रूरी संलंगक लगा सकते है भुकतान कर सकते है इत्यादि |
- Upload Attachment बटन पर जा कर आप ज़रूरी दस्तावेज़ Attachment करके अपलोड कर सकते है फिर chose फाइल में जा कर अपलोड अटेचमेंट को सेलेक्ट करके ओपन करे फिर आप पेमेंट बटन पर जा कर आवेदन संख्या डालकर भुकतान का प्रकार का चयन कर सकते है | भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है 1 .चालान 2 .ऑनलाइन |चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अथवा ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते है |
- ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है यहाँ आप pay without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे इसके बाद डिवीज़न के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डाले फिर सेलेक्ट ट्रेज़री के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेज़री को चुने फिर डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डाले इसके पश्चात् सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करे |
- फिर भुकतान के पश्चात् चालान नंबर ,दिनाक ,बैंक का नाम आदि भरकर सब्मिट करे अब आपकी application सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
ऑफलाइन श्रमिक पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले के श्रम विभाग में जाना होगा।
- अब आपको वहां से पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।
- इसके पश्चात आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पंजीकरण फॉर्म से अटैच करना होगा।
- अब आपको यह फॉर्म श्रम विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप पंजीकरण करवा पाएंगे।
Contact us
- सबसे पहले आपको यूपी लेबर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर कांटेक्ट की पूरी डिटेल्स खुल जाएगी।